भारत में नीची जातियों को हरिजन या अछूत बोलकर उन्हें जलील किया जाता है यह प्रथा शुरू से ही चली आ रही है, लेकिन संविधान में नीचे जातियों के लिए अलग जगह दी गई और उन्हें इस जलील से मुक्ति दिलाने के लिए कई सारे धरे बनाए गए जो निम्नलिखित प्रकार है.
अगर आप किसी नीचे जाति के लोगों को हरिजन या अछूत बोलते हैं, या अपमान करते हैं उन्हें जबरन मारपीट करते हैं तो आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत और भारतीय दंड संहिता धारा 295ए और 505 के तहत केस भी दर्ज किया जा सकता है और अगर आप उसमें दोषी पाए जाते हैं तो आपको कम से कम 5 साल की सजा भी हो सकती है
यह धारा तब बनाई गई जब नीचे जाति के लोगों को अपमानित, करने के साथ-साथ उनके साथ मारपीट की गई उन्हें नीचे भावनाओं से देखा गया और उन्हें मंदिर स्कूल या अन्य सामूहिक जगह पर जाने से की गई. सरकारी काम या अन्य जगहों पर हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना कानूनी जुर्म है.
दलित लोगों को मिली इस नियम से बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर आपको कोई हरिजन या दलित, अछूत जैसे शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज करता है आपके साथ मारपीट करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं.
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